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आजमगढ़

RTI सूचना न देने पर नगर पंचायत महराजगंज के ईओ पर ₹25 हजार का जुर्माना

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राज्य सूचना आयोग सख्त, वेतन रोकने के निर्देश; अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित होने का आदेश

महराजगंज (आजमगढ़)। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने नगर पंचायत महराजगंज के अधिशासी अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने संबंधित अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए जुर्माने की वसूली तक उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

मामला नगर पंचायत क्षेत्र स्थित बाबा मंदिर/भैरो बाबा मंदिर परिसर में कराए गए सुंदरीकरण एवं विकास कार्यों से संबंधित सूचनाओं का है। अपीलकर्ता जितेंद्र मौर्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन कई अवसर दिए जाने के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में अपीलकर्ता की ओर से प्रतिनिधि अनूप कुमार दूबे उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादी अधिशासी अधिकारी अनुपस्थित रहे। आयोग ने पाया कि 29 अक्टूबर 2025, 8 जनवरी 2026 और 23 मार्च 2026 को भी सूचना उपलब्ध कराने एवं स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया।

आयोग ने इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही जिला कोषाधिकारी, आजमगढ़ को निर्देशित किया कि जुर्माने की वसूली तक संबंधित अधिकारी का वेतन रोका जाए तथा वसूली के बाद ही वेतन का भुगतान किया जाए।

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आयोग ने अधिशासी अधिकारी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया है कि 20 अगस्त 2026 को अगली सुनवाई में मांगी गई सूचना एवं लिखित स्पष्टीकरण के साथ स्वयं उपस्थित हों। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

इसके अलावा आयोग ने जिलाधिकारी, आजमगढ़ को भी निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई में यह स्पष्ट करें कि अब तक सूचना उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

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