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मिर्ज़ापुर

12 सागौन के पेड़ काटने की अनुमति, किसान को 13 हजार रुपये जमा करने के निर्देश

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कृषि कार्य में बाधा बनने पर वन विभाग ने दी स्वीकृति, पौधरोपण की शर्त भी रखी

मिर्जापुर। वन विभाग ने जिगना थाना क्षेत्र के ग्राम नकहूपुर नरोइया निवासी रामलाल पुत्र भोले को उनकी कृषि भूमि पर खड़े 12 सागौन के पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की है। यह स्वीकृति उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-5 के तहत निर्धारित शर्तों के साथ जारी की गई है।

कृषि कार्य में बन रहे थे बाधा

वन विभाग के अनुसार, संबंधित कृषि भूमि पर लगे सागौन के पेड़ खेती के कार्य में बाधक बन रहे थे। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई। विभाग के मुताबिक, इन पेड़ों की परिधि 100 से 120 सेंटीमीटर के बीच है।

प्रतिपूरक शुल्क और पौधरोपण अनिवार्य

पेड़ कटान की अनुमति के साथ वन विभाग ने आवेदक को प्रत्येक काटे जाने वाले पेड़ के बदले एक नया पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के तहत 13 हजार रुपये प्रतिपूरक शुल्क जमा करना भी अनिवार्य किया गया है।

निर्धारित अवधि में पूरी करनी होगी कटाई

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेड़ों की कटाई निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरी करनी होगी। कटान शुरू करने से पहले संबंधित वन अधिकारियों को सूचना देना भी अनिवार्य होगा।

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संबंधित अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रति

आदेश की प्रति उप प्रभागीय वनाधिकारी , वन क्षेत्राधिकारी लालगंज , थाना जिगना , उपजिलाधिकारी सदर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

वन विभाग का कहना है कि यह अनुमति केवल कृषि कार्य में आ रही बाधा को देखते हुए दी गई है तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधी सभी नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

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