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Breaking: यूपी में अब रात 11 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, कारोबारियों को मिलेगी राहत

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वाराणसी। कोरोना वायरस महामारी की स्थिति पर नियंत्रण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आम जनता को नाइट कर्फ्यू में और ढील दे दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा और रात 11:00 बजे तक सभी दुकानें-बाजार बंद हो जा जाने चाहिए। मालूम हो कि इसके पूर्व नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लागू थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए टाइम टेबल के हिसाब से गाइडलाइंस जारी करने का आदेश दिया है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और बार जैसे कारोबारियों को ज्यादा राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए गठित टीम-9 के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि, कोविड की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रभावी की जाए। 11 बजे तक सभी दुकानें-बाजार बंद हो जाएं। लोग अनावश्यक सड़कों पर न घूमें। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना होगा। अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। सीएम ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है।

मुख्य सचिव ने जारी किए शासनादेश:

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह, अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, निरीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार 20 अगस्त, 2021 को जारी गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नए शासनादेश जारी कर रही है। अब सूबे में बाजार और दूसरी गतिविधियां रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक गतिविधियां और आवागमन सामान्य रहेगा। हर बाजार अपने निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक सप्ताह में 1 दिन बंद रहेंगे। इस दिन इनकी साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा।

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