गाजीपुर
शिक्षकों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
गाजीपुर जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय और कार्यालय आने वाले अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक अनिवार्य रूप से दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करें।
यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन अनुभाग-3 और सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के तहत जारी किया गया है। दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को हेलमेट पहनना आवश्यक होगा, जबकि चारपहिया वाहन चालकों और यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
विद्यालयों और कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की जाएगी। नियमों का पालन न करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सभी को हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।