मिर्ज़ापुर
शराब और भांग की दुकानों के लिए ई-लॉटरी से होगा आवंटन

जानिए आवेदन प्रक्रिया और जरूरी शर्तें
मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देशी शराब, कंपोजिट (अंग्रेजी शराब व बीयर), भांग और मॉडल शॉप्स के आवंटन हेतु ई-लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदकों को https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। केवल व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यानी भागीदारी फर्म या कंपनियां आवेदन नहीं कर सकतीं। प्रत्येक आवेदक एक दुकान के लिए सिर्फ एक आवेदन कर सकता है, हालांकि पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें आवंटित की जा सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
पैन कार्ड
हैसियत प्रमाण पत्र (1 जनवरी 2024 के बाद जारी)
आयकर रिटर्न विवरण
10 रुपये का नोटरीकृत शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप में)
लॉटरी के माध्यम से आवंटित दुकानें 2026-27 के लिए नवीनीकरण योग्य होंगी। चयनित आवेदकों को आवंटन के तीन दिनों के भीतर पूरी बेसिक लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। साथ ही, देशी मदिरा के लिए न्यूनतम बल्क लीटर कोटा और कंपोजिट दुकानों (IMFL/FL) व मॉडल शॉप के लिए न्यूनतम राजस्व लक्ष्य पूरा करना होगा।
गंभीरता राशि केवल बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार होगी, जिसे आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्लेज्ड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबरों या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें: exciseelotteryup.upsdc.gov.in