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वाराणसी

टप्पेबाजी के आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत

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वाराणसी। जेवर साफ करने के बहाने सोने की चेन और मंगलसूत्र लूटने के आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) वर्तिका शुभानंद की अदालत ने भागलपुर (बिहार) निवासी आरोपी साजन कुमार को 40-40 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव और चंद्रबली पटेल ने दलीलें पेश कीं।

नारायणपुर (शिवपुर) निवासी पोस्टमास्टर अभिनव राय ने शिवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, 20 दिसंबर 2024 को दोपहर करीब 1:30 बजे दो युवक उनके घर आए और खुद को उजाला कंपनी का कर्मचारी बताकर गहने साफ करने का दावा किया। उन्होंने पीतल, तांबा, चांदी और सोने के गहनों को नया जैसा बनाने की बात कहकर उनकी मां और पत्नी के सोने के गहने मांगे।

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आरोप है कि युवकों ने सोने का मंगलसूत्र और दो चेन साफ करने के बहाने लीं। गहनों को एक बर्तन में गर्म लिक्विड में डालकर 10 मिनट बाद निकालने को कहकर वे जाने लगे। संदेह होने पर पोस्टमास्टर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक गहने लेकर भाग निकले।

घटना की जानकारी मिलते ही पोस्टमास्टर ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया। तहरीर के आधार पर शिवपुर थाने में मामला दर्ज हुआ। जांच के दौरान, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 23 दिसंबर को शिवपुर स्थित यमुना नगर कॉलोनी के पास से साजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूटे गए गहने भी बरामद हुए।

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