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पूर्वांचल

‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना’ के तहत 7 से 25 नवंबर तक वितरित किया जायेगा नि:शुल्क राशन

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गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत नवम्बर 2024 में आवंटित गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण 07 नवम्बर से 25 नवम्बर तक किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 17 किलो गेहूं और 18 किलो फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किलो खाद्यान्न) दिया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए प्रति यूनिट 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो फोर्टीफाइड चावल (कुल 5 किलो खाद्यान्न) मिलेगा।

ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर गेहूं और फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य दर्शाया जाएगा।भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करने का पूरा खर्च उठाया जाएगा।

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राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न लेने की सुविधा मिलेगी। अगर किसी लाभार्थी को अपनी निर्धारित दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी हो तो वह पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य दुकान से भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। वितरण की अंतिम तिथि 25 नवम्बर 2024 ही तय की गई है।

जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से वितरण नहीं हो सकेगा उन्हें उसी दिन मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें।

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