वाराणसी
अवैध निर्माण करने वालों पर लगा 80 हजार रुपये का अर्थदंड
वाराणसी। अवैध निर्माण के मामले में 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि भेलूपुर वार्ड में अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के तहत यह निर्णय लिया गया है।
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा के तहत वीडीए ने अदालत में शशि दीक्षित और तारा देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर 10 दिन की कैद का प्रावधान भी है।
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