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बकाया न जमा करने पर खत्म होगी राहत योजना, 31 मार्च की डेडलाइन नजदीक
संतकबीर नगर। बिजली विभाग ने जनहित में एक महत्वपूर्ण अपील जारी करते हुए बताया है कि बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ता समय रहते अपना अवशेष बकाया अवश्य जमा कर दें। विभाग के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने 2000 जमा कर योजना में पंजीकरण कराया है, लेकिन छूट के बाद बची हुई राशि अभी तक जमा नहीं की है, उनके लिए यह अंतिम अवसर है।
अधीक्षण अभियंता (वि०) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यदि उपभोक्ता 31 मार्च 2026 तक शेष बकाया जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें दी गई 100 प्रतिशत ब्याज की छूट एवं मूलधन में दी गई छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही, पंजीकरण के रूप में जमा की गई 2000 की राशि भी बिल में पुनः जोड़ दी जाएगी।
विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना बकाया अवश्य जमा करें। अन्यथा, विभाग को मजबूरन विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने के साथ-साथ आर.सी. के माध्यम से बकाया वसूली की कार्रवाई करनी पड़ेगी।
बिजली विभाग ने इसे उपभोक्ताओं के हित में जारी अंतिम चेतावनी बताते हुए समय पर भुगतान करने का अनुरोध किया है।
