वाराणसी
कफ सीरप मामले में भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्की पर आपत्ति, 28 जनवरी को अगली सुनवाई
वाराणसी। चर्चित कफ सीरप मामले में जेल में निरुद्ध आरोपित भोला जायसवाल और उसके परिवार की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देने के लिए पुलिस की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रभारी अपर जिला जज (14वां वित्त आयोग) कुलदीप सिंह की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान भोला जायसवाल की पत्नी शारदा जायसवाल और बेटी प्रगति जायसवाल की तरफ से अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने कुर्की अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराई।
अधिवक्ता ने दलील दी कि पुलिस ने बीएनएस की धारा 107 के संशोधित नए एक्ट के तहत जो प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, वह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। उन्होंने इस एक्ट को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि इसी तरह के एक अन्य मामले में इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जो फिलहाल विचाराधीन है। इस आधार पर उन्होंने पुलिस की अर्जी निरस्त करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान भोला जायसवाल की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने आरोपित को जेल से तलब किए जाने की मांग भी अदालत के समक्ष रखी। उल्लेखनीय है कि बीते दो जनवरी को पुलिस ने कफ सीरप मामले में आरोपित भोला जायसवाल को सोनभद्र जेल से वारंट बी के तहत पेश किया था, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
इसी दौरान शुभम जायसवाल की अवैध संपत्ति को कुर्क किए जाने के लिए पुलिस की ओर से दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई हुई थी। अदालत ने आरोपित को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है।
