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वाराणसी

शराब तस्करी मामले में आरोपी को कोर्ट से जमानत

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वाराणसी। कैंट स्टेशन के पार्सल कार्यालय से कूटरचना कर अचार के पैकेज में शराब की बोतलें छुपाकर तस्करी करने के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने फुलवरिया, मंडुआडीह निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी कृष्ण बिहारी मिश्रा ने जीआरपी कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 04 सितंबर 2025 को पार्सल स्कैनिंग मशीन पर कार्यरत ऑपरेटर संजय कुमार मिश्रा की ड्यूटी के दौरान, कृष्ण कुमार गुप्ता ने 16 नग पार्सल बुकिंग के लिए लाया, जो वाराणसी से पटना जा रहे थे। स्कैनिंग के समय डिस्पले पर शराब की बोतलें दिखाई दीं।

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सूचना मिलने पर पार्सल को पुनः स्कैन किया गया और पता चला कि यह पार्सल शत्रुघ्न राय, सोनपुर, सारण (बिहार) के नाम से भेजा जा रहा था। पार्सल संदिग्ध होने पर रेलवे पुलिस, जीआरपी और स्टेशन निदेशक मौके पर पहुंचे। छानबीन में प्रत्येक पैकेज में आचार के दो टिन कंटेनरों में कुल 288 बोतलें हरियाणा की अंग्रेजी शराब मिलीं।

जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि शराब की यह खेप बिहार की राजधानी पटना भेजने की तैयारी थी। बिहार में शराब बंदी और चुनाव की तैयारी के बीच इस प्रकार की तस्करी का मामला प्रकाश में आने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद जीआरपी ने पार्सल बुक कराने आए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।


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