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वाराणसी

अवैध असलहा तस्करी के मामले में आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी। पूर्वांचल में अवैध असलहा सप्लाई करने के आरोपित मुंगेर, बिहार निवासी गोविंद साव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपित को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल, संदीप यादव और शिवम मिश्रा ने पैरवी की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एसटीएफ निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि मुंगेर, बिहार से फैक्ट्री मेड पिस्टल बनाकर वाराणसी और गोरखपुर में तस्करी की जा रही है। 17 जुलाई 2025 को जानकारी मिलने पर एसटीएफ टीम ने बावन बीघा रिंग रोड के पास घेराबंदी कर एक गाड़ी रोकी, जिसमें समर बहादुर सिंह और भोला कुमार सवार थे। तलाशी में झोले से 4 मैगजीन लगी पिस्टल और 3 अलग मैगजीन बरामद हुईं।

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पूछताछ में आरोपितों ने खुलासा किया कि ये पिस्टल उन्हें गोविंद साव ने बेचे थे। इसके बाद तीनों के खिलाफ लालपुर-पांडेयपुर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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