Connect with us

अपराध

जानलेवा हमले के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

Published

on

वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने व लूटपाट के मामले में आरोपित को राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (सोलहवां) शिखा श्रीवास्तव की अदालत ने मध्यमेश्वर, कोतवाली निवासी रविन्द्र नाथ सिंह पप्पू की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में वादी कि ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व मनीष राय ने जमानत अर्जी का विरोध किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मध्यमेश्वर दारानगर निवासी अधिवक्ता दिनेश पाण्डेय ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आठ नवंबर 2021 को शाम को लगभग साढ़े 8 बजे अपने घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके घर के सामने रविन्द्र नाथ सिंह पप्पू, दुर्गेश यादव, ऋषि यादव, गोलू यादव, डोलू यादव, संजय यादव, रामकिशुन यादव व पप्पू यादव उसके बड़े भाई कृष्णशंकर पाण्डेय को मारपीट रहे थे। उसने विरोध किया तो उनलोगों ने उसे भी गालियां देते हुए मारना-पीटना शुरू कर दिया। इसबीच रविन्द्र के ललकारने पर पप्पू यादव ने पिस्टल से उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जो मिस कर गया तो वह लोग पिस्टल की मुठिया से सिर पर प्रहार कर दिया। शोर सुनकर जब आसपास के लोग आने लगे तो वह घर के अंदर भागा। इस पर सभी हमलावर घर मे घुस आए और गोलू ने उसके गले से सोने की चेन व जेब से पांच हजार रुपए छीनकर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। अदालत में वादी के अधिवक्ता ने दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट में आरोपितों द्वारा गंभीर चोट कारित करना कहा गया है। साथ ही अभी मामले में विवेचना जारी है। ऐसे में अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page