Connect with us

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में भाजपा के 12 विधायकों के निलंबन को बताया असंवैधानिक

Published

on

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किए जाने को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायकों को निलंबित किए जाने के फैसले को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक और मनमाना बताया है। कोर्ट ने कहा कि निलंबन सिर्फ मौजूदा मानसून सत्र (जुलाई 2021) के लिए ही हो सकता है। गौर करने वाली बात है कि जुलाई 2021 मे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भास्कर जाधव ने 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था। इन विधायकों को उनके गलत व्यवहार और सदन में हंगामा करने की वजह से निलंबित किया गया था।

जिन 12 भाजपा विधायकों को सस्पेंड किया गया है उनमे संजय कुते, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवनी, हरीष पिंपले, राम सतपुते, विजय कुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे और कीर्तिकुमार बांगडिया हैं। स्पीकर जाधव ने कहा कि जब सदन को स्थगित कर दिया गया था तो विपक्ष के नेता उनके केबिन में आए और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल के सामने गालियां दी।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa