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वाराणसी

घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपितों को मिली जमानत

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वाराणसी। बकरी बेचने के विवाद को लेकर घर मे घुसकर मारपीट करने के मामले में दो आरोपितों को जमानत मिल गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) की अदालत ने बजरडीहा, भेलूपुर निवासी राशिद जमाल व आदिल को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार बजरडीहा (भेलूपुर) निवासी रवि विश्वकर्मा ने 7 जनवरी 2022 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 6 जनवरी को वह गृहस्थी का सामान लेकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में शाहिद जमाल उर्फ माला हमसे बकरी बेचने की बात कहे, जिस पर मैंने मना कर दिया। इससे नाराज होकर शाहिद ने उसे थप्पड़ मार दिया। घर आकर उसने अपने पिता को इसकी जानकारी दी तो पिता ने शाहिद के घर पहुंचकर इसकी शिकायत की। जिस पर बाद में वहां समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया गया। बाद में अगले दिन इसी बात की रंजिश को लेकर शाहिद जमाल उर्फ माला, उसका भाई उनेश उर्फ बबलू, बेबू, शाजिद, आबिद, पप्पू, उमेर, राजू कारीगर व एक अन्य को लेकर रात 10 बजे घर मे घुसकर गालियां देने लगे। विरोध करने पर उन लोगों ने मुझे व परिवार के अन्य सदस्यों को मारपीटकर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।

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