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वाराणसी

मारपीट व लज्जा भंग करने के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत

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वाराणसी। मारपीट व लज्जा भंग करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपित को जमानत दे दी। मछोदरी, थाना आदमपुर निवासी आरोपित शुभम यादव को 50 – 50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशिकांत यादव व श्रीपति मिश्र ने पक्ष रखा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 5 नवंबर 2021 को समय तकरीबन 11:00 बजे रात को मेरा बेटा दुकान से दिपावली की पूजा करके वापस आया जब मैं दरवाजे खोलने गई तो मेरे घर के सामने एक लड़का शुभम यादव मेरे लड़के को गाली गलौज करके उकसाने लगा तथा मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच मै अपने बेटे को बचाने गई तो उसने मुझे थप्पड़ से और लातों से मारा, जिससे मेरे हाथ में गहरी चोट आ गई। उसने मुझे पत्थरों से भी कई बार मारा। चिल्लाते मेरी छोटी बेटी अमीषा गुप्ता मुझे बचाने दौड़े तो उस लड़के ने उसका कपड़ा खींचा व उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। बचाव करने के लिए जब मैं उसको रोक रही थी तो उसने मेरी लड़की अमीषा गुप्ता को घसीटा जिससे उसके पैर में गहरी चोट आ गई।

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