चन्दौली
पाक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की कैद

चंदौली। जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत विशेष न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना शहाबगंज क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2020 में अभियुक्त जहिरुद्दीन पुत्र कुर्बान अंसारी, निवासी साड़ी मुरकौल के विरुद्ध पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियोग की प्रभावी मानिटरिंग सेल एवं थाना शहाबगंज के पैरोकार हेका उमाशंकर द्वारा की गई सशक्त पैरवी तथा एडीजीसी शमशेर बहादुर सिंह की प्रभावी दलीलों के आधार पर स्पेशल जज (पाक्सो), चंदौली अनुराग शर्मा ने बुधवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
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