गोरखपुर
विवाहिता की मौत के मामले में पति गिरफ्तार
दहेज उत्पीड़न सहित कई धाराओं में कार्रवाई
गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र में जहर खाने से विवाहिता की हुई मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, गोला थाना क्षेत्र के चिलवा गांव निवासी 40 वर्षीय रेनू की 4 जून को कथित रूप से जहर खाने से मौत हो गई थी। घटना के बाद 22 जून को मृतका की मां सुभद्रा देवी, निवासी बारानगर, ने गोला थाने में तहरीर देकर रेनू के पति 42 वर्षीय पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे।
तहरीर के आधार पर गोला पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध बीएनएस की धारा 85, 108 तथा दहेज उत्पीड़न से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।
थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश पांडेय ने बताया कि मंगलवार पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे पुलिस ने आरोपी पप्पू यादव को चिलवा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है और आरोपों का अंतिम सत्यापन न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगा।
