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वाराणसी

राहुल गांधी के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई 12 मई को

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वाराणसी। कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि निर्धारित की है।

मामला राहुल गांधी द्वारा सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान से संबंधित है। इस संबंध में सारनाथ के तिलमापुर गांव निवासी नागेश्वर मिश्र ने वाद दायर किया था, जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज त्रिपाठी ने खारिज कर दिया था।

उक्त आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्र ने विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। अदालत द्वारा राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जा चुका है, हालांकि उनकी ओर से अब तक कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर अदालत ने उन्हें अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 मई के लिए निर्धारित कर दी।

नागेश्वर मिश्र के अधिवक्ता अलख नारायण राय ने अदालत से अनुरोध किया कि जारी नोटिस की तामिला मानते हुए याचिका पर सुनवाई की जाए, जिसके बाद अदालत ने अगली तिथि तय की।

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