भदोही
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए 10 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण, सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए अलग ब्याज व्यवस्था
भदोही, 29 सितंबर 2026। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
सामान्य वर्ग के लिए ब्याज पर प्रावधान
उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर पूंजीगत मद में 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा। इससे अधिक ब्याज की राशि ब्याज उपादान के रूप में दी जाएगी। सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान देना होगा।
आरक्षित वर्ग को ब्याज में राहत
आरक्षित वर्ग में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन तथा सभी वर्गों की महिलाओं को शामिल किया गया है। इन लाभार्थियों के बैंक ऋण पर पूंजीगत मद में समस्त ब्याज ब्याज उपादान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। इन वर्गों को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान देना होगा।
18 से 50 वर्ष आयु के लोग कर सकते हैं आवेदन
योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु वाले इच्छुक लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर 2026 तक योजना की वेबसाइट upkvib.gov.in पर किया जा सकता है।
आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी
ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटो, ग्राम प्रधान से प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रस्तावित कार्यस्थल का ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित चौहद्दी प्रमाण पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। पूर्ण आवेदन की छायाप्रति जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी।
कार्यालय में ले सकते हैं जानकारी
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लोग जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, रमनगरा सिंहपुर, ज्ञानपुर, भदोही में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी जिला सूचना कार्यालय, भदोही द्वारा प्रसारित की गई है।
