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गोरखपुर

कोर्ट मैरिज छिपाकर दूसरी शादी करने और दहेज उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज

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विवाहिता की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ केस, पुलिस ने शुरू की जांच

गोला बाजार (गोरखपुर)। गोला थाना क्षेत्र की एक विवाहिता की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, मारपीट तथा पहली शादी की जानकारी छिपाकर विवाह करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता प्रियंका मौर्या, निवासी ग्राम बारीडीहा (रानीपुर) ने क्षेत्राधिकारी गोला दरवेश कुमार को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनका विवाह 23 नवंबर 2025 को उरुवा क्षेत्र के ग्राम देवराजापुर निवासी रोहित मौर्य के साथ हुआ था। विवाह में नकद धनराशि, आभूषण, गृहस्थी का सामान तथा मोटरसाइकिल सहित लाखों रुपये का दहेज दिया गया था।

पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पति, सास, ससुर, देवर और ननद ने अतिरिक्त दो लाख रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई और मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

विवाहिता ने आरोप लगाया कि बाद में उसे जानकारी मिली कि उसके पति की पहले से एक पत्नी है और यह तथ्य विवाह से पहले उससे तथा उसके परिवार से छिपाया गया था। विरोध करने पर ससुराल पक्ष ने कथित रूप से धमकी दी और दहेज की मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

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पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि 28 फरवरी 2026 को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और वाहन से उसके गांव के रास्ते में छोड़ दिया। तब से वह अपने मायके में रह रही है।

क्षेत्राधिकारी गोला के निर्देश पर गोला थाना पुलिस ने मामले में विधिक कार्रवाई की। थाना प्रभारी निरीक्षक सी.पी. पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85, 115(2), 351(3), 352, 82(1) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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