Connect with us

अपराध

दुराचार के आरोपी को 14 साल की सजा , 50,000 रुपए का जुर्माना

Published

on

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 16 वर्षीय किशोरी के बलात्कार संबंधी 2019 के मामले में एक व्यक्ति को 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।बलात्कार के मामले में वांछित व्यक्ति महाराष्ट्र में गिरफ्तार हुआ |

न्यायाधीश ने टीनू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धाराओं तीन और चार (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुये उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page