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अपराध

पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित दोषमुक्त

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसका यौन शोषण करने के मामले में आरोपित को अदालत से बड़ी राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद छितौना, चौबेपुर निवासी आरोपित विनोद उर्फ गुड्डू यादव को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। साथ ही अदालत ने वादी मुकदमा के खिलाफ असत्य व विपरीत प्रकृति के कथन किये जाने के आधार पर उसके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 का नोटिस प्रेषित करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व आशीष यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री शाम को 6 बजे पाही से चारा लेकर घर आ रही थी। उसी दौरान रास्ते में सुनसान जगह पाकर छितौना, चौबेपुर निवासी विनोद उर्फ गुड्डू यादव उसकी लड़की को जबरन ईंख के खेत मे ले गया और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करने लगा। उसके पुत्री के चिल्लाने पर आसपास के लोग जुट गए तो विनोद उर्फ गुड्डू यादव वहां से भाग निकला।

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