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वाराणसी

रंगदारी मांगने के मामले में दो आरोपितों को मिली जमानत

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। रंगदारी मांगने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने सराय गोवर्धन निवासी अफरोज कुरैशी व मो. नाजिम उर्फ बबलू कुरैशी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार छोटी पियरी, चौक निवासी परिवादी ने चौक थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने व्यवसाय के लिए सराय गोवर्धन निवासी अफरोज कुरैशी से 17 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे व्याज समेत मिलाकर कुल 23.85 लाख रुपए वापस कर दिया। वहीं मो. नाजिम उर्फ बबलू कुरैशी से 25 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे ब्याज सहित कुल 52.87 लाख रुपए वापस कर दिए। बावजूद इसके दोनों आरोपित उसे 40 लाख व 70 लाख देने के लिए नाजायज दबाव बनाने लगे और न देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। साथ ही आरोपितो ने जबरदस्ती उसे डरा-धमकाकर एक महिला के खाते में तीन लाख रुपए ले लिया और उससे विभिन्न चेको व सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर भी करवा लिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपित व परिवादी एक ही व्यवसाय करते है और आपस में मधुर संबंध होने के चलते परिवादी को व्यवसाय पर रुपए उधार दिए थे, लेकिन परिवादी की नियत खराब हो गई और उसने रुपए वापस करने के बजाय रंगदारी मांगने का फर्जी मुकदमा करवा दिया, जबकि आरोपितों की ओर से कभी भी रंगदारी की मांग नहीं की गई है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपितों को जमानत दे दी।

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