गाजीपुर
स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष पद के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी
अब प्रदेश के 8 जनपदों में होगा चयन, आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन करने की अपील की
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पद पर चयन के संबंध में पूर्व में जारी विज्ञप्ति में संशोधन किया गया है। संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार अब प्रदेश के आठ जनपदों में अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत के पदों पर चयन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी सूचना के अनुसार, पूर्व में 17 जुलाई 2026 को जारी विज्ञप्ति में त्रुटिवश गौतमबुद्ध नगर का नाम भी शामिल कर दिया गया था। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इसे संशोधित करते हुए अब चयन प्रक्रिया केवल आजमगढ़, बलरामपुर, महोबा, संतकबीर नगर, पीलीभीत, अलीगढ़, एटा और मथुरा जनपदों के लिए लागू होगी।
पात्र अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 4/7 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ को भेजा जाना है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
संशोधित विज्ञप्ति एवं आवेदन प्रारूप की प्रतियां जनपद न्यायालय गाजीपुर के नजारत अनुभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, सिविल बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई हैं। साथ ही इसे जनपद न्यायालय गाजीपुर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।
