गोरखपुर
आम जनता में भय और आतंक फैलाने वाले पांच आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई
सहजनवां पुलिस ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ की विधिक कार्रवाई
गोरखपुर। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सहजनवां पुलिस ने आम जनता में भय और आतंक का वातावरण पैदा करने वाले पांच आरोपियों के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के अंतर्गत कार्रवाई की है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष सहजनवां के नेतृत्व में की गई।
लोगों में भय का माहौल बनाने का आरोप
पुलिस के अनुसार संबंधित आरोपी मारपीट, गाली-गलौज और धमकी जैसे मामलों में संलिप्त रहे हैं। उनके प्रभाव और भय के कारण क्षेत्र के लोग न तो खुलकर शिकायत दर्ज कराने का साहस जुटा पाते हैं और न ही न्यायालय में गवाही देने के लिए आगे आते हैं।
इन आरोपियों पर हुई कार्रवाई
पुलिस द्वारा जिन पांच आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनमें शामिल हैं—
- बॉबी देवल निवासी ग्राम माट, थाना सहजनवां
- दयानंद यादव, निवासी ओड़वालिया, थाना सहजनवां
- अभय शुक्ला उर्फ हुम्मा, निवासी ग्राम मुंडा, थाना सहजनवां
- नरसिंह, निवासी ग्राम चांदबारी, थाना सहजनवां
- मुमताज, निवासी खीरीडाड़, थाना सहजनवां
कई मामलों में दर्ज हैं मुकदमे
पुलिस अभिलेखों के अनुसार इन आरोपियों के विरुद्ध मारपीट, धमकी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने तथा अन्य आपराधिक मामलों में विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं आपराधिक गतिविधियों को आधार बनाते हुए उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने दी सख्त चेतावनी
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
इस कार्रवाई में—
थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा
मुख्य आरक्षी अनिल यादव
सहित सहजनवां थाना पुलिस की टीम शामिल रही।
पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के लिए ऐसे अभियानों को लगातार जारी रखा जाएगा।
