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गोरखपुर

खनन कारोबारियों को चेतावनी – हादसे पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा

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गोरखपुर। खजनी क्षेत्र में खनन कार्य को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों, भट्ठा मालिकों और खनन ठेकेदारों की एक औचक बैठक आयोजित की। बैठक में सीओ खजनी विवेक तिवारी और एसीडीएम खजनी राजेश प्रताप सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खनन केवल पूरी तरह वैध और निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।

सीओ विवेक तिवारी ने बताया कि खनन कार्य रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही संचालित होगा। खनन स्थल पर बोर्ड लगाना अनिवार्य रहेगा तथा खनन केवल वैध रॉयल्टी के आधार पर ही किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना नम्बर प्लेट वाले डंपरों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही नशे की हालत में वाहन चलाने, तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने और तेज ध्वनि में संगीत बजाने पर पूर्ण रोक रहेगी।

उन्होंने कहा कि रात के समय तेज आवाज वाले हॉर्न बजाने की भी अनुमति नहीं होगी ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और सड़क हादसों पर रोक लगाना है। सीओ ने कहा कि यदि नियमों की जानकारी देने के बावजूद कोई चालक या वाहन मालिक लापरवाही करता है और हादसा होता है तो संबंधित चालक और मालिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

एसीडीएम खजनी राजेश प्रताप सिंह ने भी बैठक में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड और बिना पंजीकरण के किसी भी डंपर या ट्रैक्टर का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। सभी वाहनों का संबंधित थाने में पंजीकरण कराया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में मौजूद भट्ठा मालिकों और खनन ठेकेदारों को प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। वहीं सीओ बिनय तिवारी ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर भी रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नाबालिग चालक पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा वाहनों में तेज ध्वनि वाले स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी।

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प्रशासन की इस सख्ती के बाद खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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