Connect with us

वाराणसी

पति-पत्नी की नृशंस हत्या में चार को आजीवन कारावास, दो को पांच साल की सजा

Published

on

Loading...
Loading...

वाराणसी। बहुचर्चित कालीमहल डबल मर्डर केस में वाराणसी की अदालत ने फैसला सुनाया। वर्ष 2019 में हुए इस दोहरे हत्याकांड में छह आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। अदालत ने रामविचार, राजेन्द्र, पूजा और रजत उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि अच्छे हसन और महेन्द्र प्रताप राय को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा दी गई। मामले में कोर्ट ने कहा कि यह हत्या पूर्वनियोजित और पारिवारिक रंजिश का परिणाम थी, जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है।

Loading...

21 सितंबर 2019 को कालीमहल क्षेत्र में रामऔतार उपाध्याय और उनकी पत्नी की गोली और चापड़ से नृशंस हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उनके पुत्र के सामने ही अंजाम दी गई थी। मामले में चाचा, चचेरे भाई और अन्य रिश्तेदारों के शामिल होने का आरोप था। कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया, जिसमें रामविचार पर 10,000 रुपये 5,000, 2,000, 1,000 व 500, जबकि राजेन्द्र पर 10,000, 5,000 और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने सभी को दोष सिद्ध मानते हुए यह निर्णय सुनाया, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद पूरी हुई।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page