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भदोही

न्यायालय के आदेश पर मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज

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सड़क की पैमाइश करने गए ग्राम प्रधान के बेटे से मारपीट का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित की अर्जी पर सीजेएम के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर

भदोही। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ागांव चौखड़िया में सड़क की पैमाइश करने गए महिला ग्राम प्रधान के पुत्र के साथ कथित मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित बालकृष्ण मौर्य ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 8 दिसंबर 2025 की सुबह वह अपनी माता एवं ग्राम प्रधान फूलकुमारी के कहने तथा ब्लॉक प्रमुख के निर्देश पर चौरा माता मंदिर तक प्रस्तावित खड़ंजा मार्ग की पैमाइश कराने पहुंचे थे।

आरोप है कि वहां पहले से मौजूद पवन कुमार तिवारी उर्फ बबलू और अन्य लोगों ने सड़क की पैमाइश का विरोध किया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जेब से 700 रुपये निकाल लिए गए, मोबाइल छीनकर फेंक दिया गया तथा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्रार्थना पत्र में जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का भी आरोप लगाया गया है।

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पीड़ित का कहना है कि घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय के आदेश पर गोपीगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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