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गाजीपुर

दिव्यांग दम्पत्तियों को सरकार दे रही आर्थिक सहायता, ऑनलाइन आवेदन शुरू

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गाजीपुर (जयदेश)। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पारस नाथ यादव ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार यदि दम्पत्ति में युवक दिव्यांग है तो 15,000 रुपये, युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35,000 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि योजना के लिए निर्धारित पात्रता के तहत विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है। ऐसे दम्पत्ति, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष 2025-26 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में संपन्न हुआ है, योजना के लिए पात्र होंगे।

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इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन करते समय दम्पत्ति को दिव्यांगता दर्शाने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र या शादी कार्ड, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, युवक और युवती के आयु प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास प्रमाण पत्र तथा दोनों के आधार कार्ड की छाया प्रति सहित अन्य आवश्यक अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी प्रिंट प्रति तथा आवश्यक दस्तावेजों की हार्डकॉपी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय विकास भवन कक्ष संख्या 43 में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यदिवसों में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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