Connect with us

वाराणसी

आलाकत्ल बरामदगी के मामले में आरोपित बरी

Published

on

Loading...
Loading...

हत्या के एक मामले में पूर्व में हो चुका है बरी

रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

Loading...

वाराणसी। अवैध असलहा बरामदगी के मामले में आरोपित को बड़ी राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने मुकदमें के विचारण के दौरान बड़ागांव के हसनपुर गांव निवासी नितेश सिंह को आरोप सिध्द न होने पर साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देतें हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, चंद्रबली पटेल व रोहित यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कपसेठी पुलिस ने 18 मार्च 2004 को मुखबिर की सूचना पर बड़ागांव के हसनपुर गांव निवासी नितेश सिंह को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कपसेठी थाना क्षेत्र के सिपरहा गांव जाने वाले खड़ंजे के पश्चिम में स्थित सूबेदार सिंह की बास कोठी में छिपाकर रखें अवैध तमंचे को बरामद किया था। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि इसी असलहे से 7 मार्च 2004 को बंगवार भट्टा तिराहे पर श्रीधर पटेल व मैक्सवेल पटेल की गोली मारकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या के मामले में उसे पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है। अदालत ने परिस्थितियों व अवलोकन के बाद साक्ष्य के आभाव में आरोपित को दोषमुक्त कर दिया।

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page