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चन्दौली

चंदौली में एक अप्रैल तक धारा-144 लागू, डीएम ने दिये सख्त निर्देश

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चंदौली। जिले में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट निखिल टी. फुंडे ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए छह फरवरी से एक अप्रैल तक धारा-144 लागू करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था भंग करने की किसी भी आशंका को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

डीएम ने बताया कि 12 फरवरी को संत रविदास जयंती, 14 फरवरी को शबे-ए-बारात, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को होली, 28 मार्च को रमजान का अंतिम शुक्रवार और 31 मार्च को ईद-उल-फितर का मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इन अवसरों पर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, शांति भंग या असामाजिक गतिविधियों की संभावना को देखते हुए यह आदेश लागू किया गया है।

धारा-144 के तहत किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, स्टिक या धारदार हथियार जैसे तलवार, भाला, छुरा, चाकू आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। विस्फोटक और आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखे व रॉकेट रखने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और गलियों में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने या समूह में घूमने पर रोक लगाई गई है। हालांकि, यह आदेश पारंपरिक धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च पर लागू नहीं होगा।

डीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा या लाउडस्पीकर और डीजे के प्रयोग के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या अन्य संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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