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वाराणसी

कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त, मिर्जामुराद थाना प्रभारी और दरोगा तलब

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वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में एक जमीन विवाद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद उसका पालन न करने और अवहेलना करने पर न्यायालय ने मिर्जामुराद थाना प्रभारी सुधीर कुमार त्रिपाठी और हल्का दरोगा अमरीश राय को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

पूरे गांव में जमीन विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी किया था, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा उसका पालन नहीं किया गया। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की, जिसमें पुलिस पर आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण विवाद और बढ़ गया, जिससे न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस का यह रवैया न्यायपालिका की अवहेलना के समान है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन यदि पुलिस ही न्यायिक आदेशों की अनदेखी करेगी तो यह गंभीर मामला है।

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हाई कोर्ट ने थाना प्रभारी सुधीर कुमार त्रिपाठी और हल्का दरोगा अमरीश राय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। दोनों अधिकारियों को यह बताना होगा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया और इस पर क्या कार्रवाई की गई।

पुलिस अधिकारियों के कोर्ट में तलब होने से पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस क्या सफाई देती है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।

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