मऊ
व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा राशि बढ़ाने की मांग
मऊ (जयदेश)। मऊ में वाणिज्य कर विभाग द्वारा आयोजित एक बैठक में व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता जीएसटी डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर श्री राम सरोज ने की। उन्होंने व्यापारियों को बिना किसी डर के जीएसटी में पंजीकरण कराने की सलाह दी।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक का बीमा लाभ, गंभीर चोटों पर 5 लाख और आंशिक चोटों पर 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलती है।बैठक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष उमाशंकर ओमर ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की मांग की।
उन्होंने इसके साथ ही व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने की भी बात की और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में आग जैसी घटनाओं में हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने की अपील की। युवा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष मनीष सराफ और जिला उपाध्यक्ष जावेद अहमद ने भी दुर्घटना बीमा में राशि बढ़ाने की मांग का समर्थन किया और जीएसटी से संबंधित समस्याओं को विस्तार से बताया।
