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रेणुकूट निवासी विशेश्वर यादव के परिवारजनों को मिला न्याय

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स्थाई लोक अदालत के हस्तक्षेप पर बीमा कंपनी ने 14 लाख 80 हजार रूपये का चेक दिया

राबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित एडीआर भवन में संचालित स्थाई लोक अदालत ने सोमवार को सुलह समझौता के आधार पर बीमा कंपनी से वादी रेणुकूट निवासी विशेश्वर यादव और उनके परिवार के सदस्यों को 14 लाख 80 हजार रूपये की धनराशि का चेक दिलवाया। करीब एक वर्ष 9 माह बाद स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप पर यह सफलता मिली।

बता दें कि, पिपरी थाना क्षेत्र स्थित रेणुकूट निवासिनी वादी विशेश्वर यादव ने 18 अगस्त 2022 को स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। वादी का पुत्र जमुना यादव अपनी मां किस्मतिया देवी को बाइक पर बैठाकर अस्पताल में बहन को देखने 10 जून 2020 को शाम 4बजे जा रहा था कि तभी ट्रक ने धक्का मार दिया। इस दौरान मां और बेटा घायल हो गए। जिन्हें हिंडाल्को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बेटे जमुना यादव की मौत हो गई। बाइक के बीमा की वैधता 23 सितंबर 2020 तक थी। पहले बीमा कंपनी ने सभी कागजात उपलब्ध कराने पर बीमा की धनराशि देने के आश्वाशन दिया, लेकिन बाद में देने से इनकार कर दिया। तब मजबूर होकर स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल कर न्याय की गुहार विशेश्वर यादव ने लगाई थी।

स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप के बाद बीमा कंपनी की तरफ से सुलह समझौता के आधार पर मामले का निस्तारण करते हुए वादी विशेश्वर यादव और उनकी पत्नी किसमतिया देवी को 7 लाख 80 हजार रुपये का चेक स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद द्वारा दिया गया। इसके अलावा बहु संगीता को एक लाख, दोनों बच्चों आकृति और अक्षरा को 3-3 लाख रुपये का चेक दिया गया। दोनों बच्चों का उनके बालिग होने तक 3-3 लाख रुपये एफडी करने को कहा गया है।

इस प्रकार से कुल 14 लाख 80 हजार रुपये का चेक दिया गया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने बताया कि स्थस्यी लोक अदालत में जनहित सेवाओं से संबंधित मामले जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन, बीमा, शिक्षा, डाक, नगर पालिका आदि के मुकदमें बगैर किसी कोर्ट फीस के देखे जाते हैं।

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इस अवसर पर स्थाई लोक अदालत के सदस्य नीरज सिंह, आशीष मिश्रा, अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता अरविंद यादव आदि लोग मौजूद रहे।

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