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गोरखपुर

लोन दिलाने के नाम पर दो लोगों से 98 हजार की ठगी, जीएसटी खाते से 13 करोड़ के लेनदेन का आरोप

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पीड़ित की तहरीर पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

हरपुर-बुदहट, गोरखपुर। लोन दिलाने के नाम पर दो लोगों से कुल 98 हजार रुपये लेने और बाद में एक व्यक्ति के जीएसटी खाते का कथित रूप से दुरुपयोग कर करीब 13 करोड़ रुपये की खरीद-फरोख्त करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लोन के नाम पर लिए गए दस्तावेज और 68 हजार रुपये

थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गठुआखोर निवासी प्रहलाद मौर्या पुत्र राजेंद्र प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने जीएसटी नंबर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट कार्य करते हैं। आरोप है कि 6 अगस्त 2025 को ग्राम अहमदपुर निवासी अनुपमा सिंह ने उन्हें लोन दिलाने का भरोसा दिया और आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन संबंधी दस्तावेज सहित अन्य जरूरी कागजात लिए। आरोप के मुताबिक, इस दौरान प्रहलाद मौर्या से ऑनलाइन 68 हजार रुपये भी लिए गए।

डेयरी व्यवसाय लोन के नाम पर 30 हजार लेने का भी आरोप

पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके साथी नर्वदा यादव, निवासी मझौरा, से डेयरी व्यवसाय के लिए लोन दिलाने के नाम पर 15 हजार रुपये नकद और 15 हजार रुपये ऑनलाइन लिए गए। इस तरह दोनों लोगों से कुल 98 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया गया है।

जीएसटी आईडी और पासवर्ड बदलने का आरोप

तहरीर के अनुसार, जनवरी 2026 में सीसी कराने के नाम पर प्रहलाद मौर्या से जीएसटी आईडी, पासवर्ड और ई-मेल संबंधी जानकारी ली गई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने जीएसटी आईडी, पासवर्ड, ई-मेल और मोबाइल नंबर बदलकर कथित तौर पर धोखाधड़ी की।

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पीड़ित का आरोप है कि उसके जीएसटी नंबर का इस्तेमाल कर करीब 13 करोड़ रुपये की खरीद-फरोख्त की गई। इसकी जानकारी होने पर 30 जुलाई 2026 को आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने शपथ पत्र देकर मामला ठीक कराने का भरोसा दिया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ।

रुपये और दस्तावेज वापस नहीं करने, धमकी देने का आरोप

प्रहलाद मौर्या ने आरोप लगाया कि आरोपी महिला न तो उनसे लिए गए 68 हजार रुपये वापस कर रही है और न ही उनके साथी से लिए गए 30 हजार रुपये। साथ ही जरूरी दस्तावेज भी वापस नहीं किए जा रहे हैं। विरोध करने पर जान-माल की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज

थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार पाठक ने बताया कि प्रहलाद मौर्या की तहरीर पर अनुपमा सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(4), 318(4), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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