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अपराध

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी

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वाराणसी| पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के पर्वेक्षण में मानिटरिंग सेल व थाना कपसेठी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कपसेठी में पंजीकृत मु0अ0सं 0068/2014 धारा 376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त मुजस्सिम पुत्र कदिर निवासी महाराजपुर, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी को मा0 विशेष न्यायालय पाक्सो वाराणसी द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड जमा न करने पर 05 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

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