गोरखपुर
दलित युवक से मारपीट और जातिसूचक टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज
बुलेट से दवा लेने जा रहे युवक को रोककर मारपीट का आरोप, दो लोगों पर कार्रवाई
गोला पुलिस ने बीएनएस और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में दर्ज किया केस
गोलाबाजार (गोरखपुर)। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम चाड़ी में दलित युवक के साथ मारपीट और जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चाड़ी निवासी नितेश कुमार पुत्र अमरजीत ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वह अपने मित्र के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से केशवापार दवा लेने जा रहा था। इसी दौरान गांव में अरुण राय के दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे रोक लिया गया और पूछताछ की गई।
पीड़ित का आरोप है कि इसी बात को लेकर आरोपियों ने उसके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि अरुण राय पुत्र जयप्रकाश राय और विश्वजीत राय पुत्र चंद्रकेश राय ने उसे जमीन पर पटककर बाल पकड़कर लात-मुक्कों से पीटा, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे जान-माल की धमकी भी दी। मामले में गोला पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 351(3), 352, 126(2) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
