गोरखपुर
नाबालिग की अस्मिता लूटने वाले को 20 साल की सजा
सजा सुनते ही आरोपी फूट-फूटकर रो पड़ा
गोरखपुर। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में गोरखपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 39 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जैसे ही अदालत ने सजा का ऐलान किया, आरोपी जज के सामने फूट-फूटकर रोने लगा।
मामला वर्ष 2022 का है। सहजनवा थाना क्षेत्र के मटियारी निवासी आकाश चौरसिया पुत्र राजकुमार चौरसिया पर 15 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा करने और दुष्कर्म करने का आरोप था। पुलिस ने पीड़िता के परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश (POCSO-2) ने मामले को गंभीर मानते हुए कठोर सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि नाबालिग के साथ किया गया अपराध समाज के लिए घोर निंदनीय है और ऐसी घटनाओं पर कठोर दंड ही समाज को संदेश दे सकता है।
गोरखपुर पुलिस ने इस केस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्राथमिकता में लेते हुए शीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास किया। अदालत का यह फैसला नाबालिगों के प्रति अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश साबित होगा।
