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वाराणसी

सेक्स रैकेट केस: कोर्ट से दो आरोपित भाइयों को मिली जमानत

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वाराणसी। रेस्टोरेंट और गेस्टहाउस में अवैध रूप से सेक्स रैकेट और हुक्का बार संचालन के आरोप में जेल भेजे गए दो सगे भाइयों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने खटौरा, बड़ागांव निवासी सर्वेश सिंह और अर्जुन सिंह को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें व बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं अनुज यादव, नागेश्वर प्रसाद आकाश, पवन सिंह राजपूत और संदीप यादव ने पैरवी की।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, फूलपुर थाना क्षेत्र के बाबतपुर स्थित आंशिका गेस्ट हाउस में 6 अगस्त 2025 को डीसीपी क्राइम सरवरणन टी और एसओजी-2 की टीम ने छापेमारी की थी। पुलिस को तलाशी के दौरान यूज और पैक्ड कंडोम, शक्तिवर्धक दवाएं, हुक्के और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। इस कार्रवाई में मौके से दस युवक और चार युवतियां भी पकड़ी गई थीं।

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पकड़ी गई युवतियों में एक पटना, एक आजमगढ़ और दो वाराणसी की रहने वाली हैं। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि ग्राहकों तक पहुंचाने का काम सर्वेश सिंह और अर्जुन सिंह ही करते थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपित भाइयों समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। अब अदालत से मिली जमानत के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया है।

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