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वाराणसी

सारनाथ थानाध्यक्ष को कोर्ट का नोटिस, धर्म परिवर्तन और शोषण के मामले में स्पष्टीकरण तलब

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वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में महिला के गंभीर आरोपों के बाद कोर्ट ने थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। महिला ने यूपी पुलिस के सिपाही मोहम्मद यासीन पर शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण करने, जबरन धर्म परिवर्तन कराने और लाखों रुपये हड़पने का आरोप लगाया है।

महिला ने बताया कि पति से अलग होने के बाद उसकी मुलाकात गाजीपुर के मुहम्मदाबाद निवासी सिपाही मोहम्मद यासीन से हुई। बातचीत बढ़ी और सिपाही ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया। जब महिला ने शादी का दबाव डाला तो सिपाही ने पहले टालमटोल किया, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। 2019 में दोनों की शादी मुस्लिम रीति-रिवाजों से सारनाथ गेस्ट हाउस में हुई।

महिला ने आगे बताया कि शादी के बाद सिपाही ने कई किस्तों में 50 लाख रुपये लिए और अपने नाम से मकान और कार खरीद ली। जब महिला ने संपत्ति अपने नाम करने की बात कही, तो उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई। महिला ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाही तो सारनाथ थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने 25 दिन पहले मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने अब उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इस आदेश की जानकारी पुलिस आयुक्त को भी भेजी गई है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है।

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