Connect with us

गाजीपुर

पेंशनधारकों को फर्जी कॉल से बचने की सलाह, 60 हजार से ज्यादा पेंशन पर टैक्स अनिवार्य

Published

on

Loading...
Loading...

गाजीपुर। कोषागार ने पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है, जिसमें फर्जी फोन कॉल्स से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वरिष्ठ कोषधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कोषागार किसी भी पेंशनधारक से फोन या मैसेज के जरिए संपर्क नहीं करता। यदि किसी अनजान नंबर से कॉल या मैसेज आए, तो अपने बैंक खाते, पैन कार्ड या आधार नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी साझा न करें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध लिंक को न खोलें और न ही फॉरवर्ड करें।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा-192 के अनुसार, जिन पेंशनधारकों को प्रति माह 60 हजार से अधिक की पेंशन मिलती है, उन्हें अनिवार्य रूप से आयकर कटौती करवानी होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर देयता विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी से 25 फरवरी 2025 के बीच निर्धारित की गई है।

Loading...

पेंशन की निर्बाध प्रक्रिया बनाए रखने के लिए पेंशनधारकों को अपने पैन कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ कोषागार कार्यालय में आयकर विवरण जमा करना होगा। यदि तय समय-सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो फरवरी 2025 से पेंशन भुगतान स्वतः रोक दिया जाएगा। अतः सभी पेंशनधारकों से अनुरोध है कि समय पर दस्तावेज जमा कर अपनी पेंशन सुरक्षित रखें।

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page