गोरखपुर
दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता से मारपीट और गर्भपात का आरोप, मुकदमा दर्ज
गोलाबाजार (गोरखपुर)। गोला तहसील क्षेत्र के कोतवाली बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बिहुआ उर्फ अगिलगउवा की एक विवाहित लड़की ने गोला थाना के ग्राम गोपालपुर निवासी ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट का आरोप लगाते हुए गोला थाना में तहरीर दी है। जिसमें गोला पुलिस ने ननद, सास, पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्राप्त विवरण के अनुसार बड़हलगंज थाना के ग्राम बिहुवा उर्फ अगलगउवा निवासी सोनम यादव पुत्री रमेश यादव ने गोला थाना में दी गई तहरीर में बताया है कि बीते 29 अप्रैल 25 को मेरी शादी गोला थाना के गोपालपुर में सन्नी यादव पुत्र रंजीत यादव उर्फ राजू यादव से हुई। दूसरे दिन बिदा होकर ससुराल आ गई। एक सप्ताह सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद मेरी ननद राधा, सास संध्या देवी पिता ने जो सामान दिया, उसमें से निकाल-निकालकर खराब सामान बताते हुए उसके बदले दूसरा सामान मंगाने का दबाव बनाने लगी।
दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगी। ननद, सास, पति सन्नी यादव हमें बात-बात पर मारने-पीटने लगे। यह कहने लगी कि 10 लाख की जगह 8 लाख ही दिया। अपने पिता से कहो कि बकाया दो लाख और एक बुलेट दिलवाओ। नहीं तो घर छोड़कर चली जाओ। पिता आकर सबसे समझौता कराए। बकाया व बुलेट देने का वादा कर चले गए। पति व ससुर मान गए। कुछ दिन बाद ननद और सास हमें फिर दहेज के लिए प्रताड़ना देने लगी। ननद ने मेरे मुंह दिखाई का सारा पैसा निकाल लिया। मेरे भोजन में हार्पिक गिरा देती थी। ननद मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर मुझे कमरे में कैद कर देती थी। बाद में प्रताड़ना में मेरे पति भी शामिल हो गए।
इसी बीच मैंने गर्भ धारण कर लिया। सभी लोग कहने लगे अल्ट्रासाउंड करा लो, लड़की होगी तो गिरवा दिया जाएगा। मैंने मना कर दिया। फिर लोग अल्ट्रासाउंड का दबाव बनाने लगे। न मानने पर ननद, सास ने मेरा बाल पकड़कर मुझे पटक दिया। मेरे पति ने मेरे पेट में लात मारी, जिससे मुझे काफी ब्लीडिंग हुई। मेरा गर्भपात हो गया। मेरा फोन छीनकर लोग रख लिए। किसी तरह मौका देखकर मौसा को बुलायी। फिर पंचायत हुई। लोग मान गए। उसके बाद फिर लोग प्रताड़ित करने लगे तो मैं अपने चाचा को बुलाकर मायके चली गई। ससुराल वालों की प्रताड़ना से मैं शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो गई हूं।
गोला पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3,4 बीएनएस की धारा 110, 115(2), 351(3), 352, 85, 89 में मुकदमा दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
