वाराणसी
गंगा में नाव पर इफ्तार करने वाले आठ युवकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत
वाराणसी। गंगा के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मामले में गिरफ्तार किए गए 14 लोगों में से आठ युवकों की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है।
बीते दिनों रमजान माह के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक गंगा के बीच चलती नाव पर बैठकर रोजा इफ्तार करते दिखाई दिए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
वाराणसी में अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद इन युवकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आठ युवकों की जमानत मंजूर कर ली। इसके बाद अब इन युवकों के जल्द जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
गंगा नदी, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक मानी जाती है, वहां नाव में नानवेज खाने के बाद उसके अवशेष गंगा में फेंकने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की थी। भाजपा नेता रजत जायसवाल के आरोप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान नाव को कब्जे में लेने के साथ पार्टी आयोजित किए जाने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने इस मामले में सभी युवकों का शांति भंग में चालान कर जेल भेजा था। इनके खिलाफ धार्मिक स्थलों को जानबूझकर अपवित्र करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सार्वजनिक उपद्रव, सार्वजनिक जल स्रोतों को जानबूझकर गंदा या दूषित करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
