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अपराध

एक ही परिवार के 14 लोगों को आजीवन कारावास

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उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हत्या का बदला लेने के लिए 17 साल पहले जरीफनगर के गांव खरखोल में हुई पान सिंह की हत्या के मामले में विशेष न्यायालय (डकैती) ने एक ही परिवार और उससे जुड़े 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिनमें से दो आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। इन सभी ने घर में लूटपाट के बाद पान सिंह को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था। छह दोषियों पर 50-50 हजार रुपये और आठ पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।    

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खरखोल गांव में 2007 में राधेश्याम की हत्या कर दी गई थी। पान सिंह के पिता हरपाल सिंह ने रिपोर्ट लिखाई थी कि राधेश्याम की हत्या के आठ दिन बाद ही 15 फरवरी की सुबह आठ बजे उसके परिजनों ने फरसा व अन्य असलहों के साथ उनके यहां हमला बोल दिया। फायरिंग करते हुए घरों में रखा सामान, बच्चों के जेवर, कपड़ा आदि सामान लूट लिया था।

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