जौनपुर
आजाद बिंद हत्याकांड: इनामी आरोपी भोले राजभर को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत
एफआईआर रद्द करने से इनकार, 60 दिन तक गिरफ्तारी पर रोक
खेतासराय (जौनपुर)। थाना क्षेत्र के चर्चित आजाद बिंद उर्फ दूल्हा हत्याकांड में नामजद एक लाख रुपये के इनामी आरोपी भोले राजभर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी पर 60 दिनों की अंतरिम रोक लगाते हुए निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दाखिल करने का अवसर दिया है। हालांकि, एफआईआर निरस्त करने की उसकी मांग को खारिज कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार भोले राजभर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 2 मई को दर्ज मुकदमे की एफआईआर को रद्द करने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में गलत तरीके से फंसाए जाने का दावा किया था।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विवेक सारण की खंडपीठ ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह मामला प्रथम दृष्टया एफआईआर निरस्त किए जाने योग्य नहीं है।
हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर अदालत ने उसे सीमित राहत प्रदान करते हुए 60 दिनों तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया। इस अवधि में भोले राजभर को संबंधित निचली अदालत में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करने तथा नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि चर्चित आजाद बिंद हत्याकांड में पुलिस ने भोले राजभर पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया निचली अदालत में तय होगी, जिस पर क्षेत्र की निगाहें टिकी हुई हैं।
