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चन्दौली

चंदौली में 26 जनवरी से लागू होगी “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” नीति

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चंदौली। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और हेल्मेट न पहनने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से चंदौली जनपद में “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” नीति गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सर्वेश गौतम ने बताया कि इस नीति के तहत पेट्रोल पंप पर उन दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जो हेल्मेट नहीं पहने होंगे।

जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश
इस नीति के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। पेट्रोल पंपों पर होर्डिंग लगाए गए हैं, जिन पर लिखा गया है कि “26.01.2025 से बिना हेल्मेट पहने किसी भी वाहन चालक या सहयात्री को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।”

नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
यदि किसी पेट्रोल पंप पर इस निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो न केवल वाहन चालक का चालान काटा जाएगा, बल्कि पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों को अपने सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है ताकि विवाद की स्थिति में फुटेज का उपयोग किया जा सके।

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सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान
परिवहन विभाग चंदौली ने पेट्रोल पंपों पर जाकर जनता को “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” नीति के बारे में जागरूक किया। अधिकारियों ने अपील की कि सभी मोटरसाइकिल चालक और सहयात्री भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित हेल्मेट का उपयोग करें। साथ ही, उन्होंने मोटरसाइकिल पर दो से अधिक सवारियां न बैठाने की भी सलाह दी।

कानूनी प्रावधान और दंड
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-201 के तहत दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-177 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने का प्रावधान है।

जनपद में जागरूकता और तैयारियां पूरी
जनपद के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर इस नीति को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। सीसीटीवी कैमरों को अपडेट कर विवाद की स्थिति में फुटेज की मदद से निर्णय लेने की व्यवस्था की गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर यह कदम न केवल वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को भी कम करेगा।

परिवहन विभाग की अपील
परिवहन विभाग ने सभी दोपहिया वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और हेल्मेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। विभाग का कहना है कि यह कदम लोगों की जान बचाने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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