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वाराणसी

बीएचयू छात्रा को मिली जमानत, लैपटॉप और मोबाइल चोरी के मामले में राहत

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वाराणसी। बीएचयू सेंट्रल लाइब्रेरी में लैपटॉप, मोबाइल और पर्स चोरी के मामले में फंसी बीएचयू की छात्रा विभा यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहाई का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और रोहित यादव ने पक्ष रखा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य आरक्षाधिकारी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 11 जनवरी 2025 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि बीएचयू सेंट्रल लाइब्रेरी में एक अज्ञात युवती ने लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में उसे टोपी और मास्क लगाए हुए महंगे सामान, जैसे लैपटॉप, टैब, एयरफोन और बैग उठाते हुए देखा गया।

11 जनवरी को छात्रों ने संदिग्ध युवती को रंगेहाथ पकड़ लिया और उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया। यह सामान सीसीटीवी फुटेज के साथ विश्वविद्यालय के प्रोक्टर कार्यालय में जमा कराए गए और छात्रा को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रा को 12 जनवरी को अदालत में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। अब अदालत ने सुनवाई के बाद छात्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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