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गाजीपुर

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के घर पुलिस ने चस्पा किया मुनादी कर नोटिस

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भांवरकोल (गाजीपुर)। गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी पप्पू उर्फ अली अहमद, निवासी आजमगढ़, के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने बुधवार को आरोपी के घर पर मुनादी कर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया। यह कार्रवाई अदालत के निर्देश पर की गई।

गैंगस्टर मामले की विवेचना कर रहे थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच के दौरान कई बार आरोपी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन वह फरार था। इसके बाद गाजीपुर की एसटी/एससी और गैंगस्टर कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर मुनादी कर नोटिस चस्पा किया गया।

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थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के परिजनों को चेतावनी दी गई कि यदि आरोपी अदालत में या पुलिस के समक्ष निर्धारित समय में हाजिर नहीं होता, तो उसके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी, उनकी टीम और स्थानीय पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे।

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