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वाराणसी

जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत

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वाराणसी। पुरानी रंजिश में वृद्ध पर जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार गुलाब यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित को 50-50 हजार रुपये के दो जमानती बंधपत्र भरने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और कृष्णा यादव इलू ने दलीलें पेश कीं।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, फूलपुर निवासी वादी विजय कुमार पांडेय ने अपने पिता रविंद्र कुमार पांडेय के साथ 30 मार्च 2024 को एसडीएम पिंडरा के कार्यालय जाने के बाद लौटते समय उन पर हमला किए जाने का आरोप लगाया था। वादी का कहना है कि जब वे कैथोली गांव के पास पहुंचे, तो पीछे से आ रही इंडिगो कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह और उनके पिता सड़क पर गिर गए।

इस दौरान, कार में सवार अरुण कुमार दूबे और उसके पुत्र आशुतोष एवं अश्वनी दूबे ने न केवल गालियां दीं, बल्कि बाइक पर दोबारा कार चढ़ाकर उन्हें घसीटने की कोशिश की। शोर सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद गुलाब यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, अन्य आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई अभी जारी है।

गुलाब यादव के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपित का मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद आरोपित को राहत दी।

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